मजिस्ट्रेट सार्वजनिक उपद्रव को दोहराने या जारी रखने से रोक सकता है।
अध्याय 10: सार्वजनिक आदेश और शांति का रखरखाव
धारा: 143
- एक जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में सशक्त कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट, किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) , या किसी विशेष या स्थानीय कानून में परिभाषित सार्वजनिक उपद्रव को दोहराने या जारी रखने से मना कर सकता है।सी. उपद्रव या आशंका वाले खतरे के तत्काल मामले
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.