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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

सभा को तितर-बितर करने के लिए कुछ सशस्त्र बल अधिकारियों की शक्ति।

अध्याय 10: सार्वजनिक आदेश और शांति का रखरखाव

धारा: 131


- जब किसी भी ऐसी सभा द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से खतरे में हो और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथ संवाद नहीं किया जा सकता है, तो सशस्त्र बलों का कोई भी कमीशन प्राप्त या राजपत्रित अधिकारी अपने कमान के तहत सशस्त्र बलों की सहायता से ऐसी सभा को तितर-बितर कर सकता है, और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार और सीमित कर सकता है जो इसका हिस्सा है, ताकि ऐसी सभा को तितर-बितर किया जा सके या उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जा सके, लेकिन यदि, इस धारा के तहत कार्य करते समय, उसके लिए किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथ संवाद करना संभव हो जाता है, तो वह ऐसा करेगा और तब से मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करेगा, कि वह ऐसी कार्रवाई जारी रखेगा या नहीं।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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