आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(सीआरपीसी)
अध्याय 1: प्रारंभिक
धारा: 3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (केंद्र शासित प्रदेश) .- धारा 3 के बाद, धारा 3ए डाली जाएगी-"3ए. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित विशेष प्रावधान.- (1) संहिता में संदर्भ- (ए) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा या, जहां राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को भी; (बी) एक मजिस्ट्रेट या पहली श्रेणी के मजिस्ट्रेट या दूसरी श्रेणी के मजिस्ट्रेट या पहली श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या दूसरी श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकती है। (2) राज्य सरकार, यदि उसकी राय है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्ति उपलब्ध हैं, तो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि इस धारा के प्रावधान, उस दिन से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, लागू होना बंद हो जाएंगे और विभिन्न द्वीपों के लिए अलग-अलग तारीखें निर्दिष्ट की जा सकती हैं। (3) इस धारा के प्रावधानों के संचालन की समाप्ति पर, प्रत्येक जांच या सुनवाई जो, ऐसी समाप्ति से ठीक पहले जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है, जैसा भी मामला हो, स्थानांतरित हो जाएगी, और उस चरण से निपटा जाएगा जो ऐसी समाप्ति से पहले पहुंचा गया था, ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसे राज्य सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।" [रेग्न. 1 ऑफ 1974, धारा 3; डब्ल्यू.ई.एफ. 30-3-1974]।अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम- (i) उप-धारा (4) के बाद निम्नलिखित उप-धारा (5) डाली जाएगी -" (5) इस उप-धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, - (i) इस संहिता के ऐसे प्रावधानों में कोई भी संदर्भ, जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं, तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित न्यायालय को, जब तक कि सत्र न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय उक्त केंद्र शासित प्रदेशों में गठित नहीं हो जाते, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जो उस तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में उल्लिखित है:तालिका{| | |
| 1 | 2 |
| सत्र न्यायालय या सत्र न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | जिला मजिस्ट्रेट |
| मजिस्ट्रेट या पहली श्रेणी के मजिस्ट्रेट या पहली श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट | कार्यकारी मजिस्ट्रेट |
| 1 | 2 |
| सत्र न्यायालय या सत्र न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। | जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। |
| मजिस्ट्रेट या पहली श्रेणी के मजिस्ट्रेट या पहली श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। | कार्यकारी मजिस्ट्रेट। |
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