विवाद के विषय को संलग्न करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति।
अध्याय 10: सार्वजनिक आदेश और शांति का रखरखाव
धारा: 146
(1)यदि धारा 145 के उपधारा (1) के तहत आदेश देने के बाद किसी भी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपातकाल में से एक मानता है, या यदि वह निर्णय लेता है कि किसी भी पक्ष को इस तरह के कब्जे में नहीं किया गया था, जैसा कि धारा 145 में संदर्भित किया गया है, या यदि वह खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ है उनमें से कौन सा विवाद के विषय के इस तरह के कब्जे में था, तब तक वह विवाद के विषय को तब तक संलग्न कर सकता है जब तक कि एक सक्षम अदालत ने पार्टियों के अधिकारो
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