(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने या अपने कार्यों के प्रदर्शन में, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा, जो केंद्र सरकार समय-समय पर इसे लिखित रूप में दे सकती है:
बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत कोई भी निर्देश देने से पहले, जहाँ तक हो सके, केंद्रीय प्राधिकरण को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।
(2) केंद्र सरकार का यह निर्णय कि कोई सवाल नीति का है या नहीं, अंतिम होगा।