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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने वाले नियम और विनियम।

अध्याय 8: विविध

धारा: 105


(1) इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियमन, जैसे ही यह बनाया जाता है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए जो एक सत्र में या दो या अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि, सत्र या उक्त लगातार सत्रों के ठीक बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम या विनियमन में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते हैं कि नियम या विनियमन इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; हालाँकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्दकरण उस नियम या विनियमन के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
(2) इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, जैसे ही यह बनाया जाता है, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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