(1) राज्य सरकारें, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती हैं:
शर्त यह है कि केंद्र सरकार, उन सभी या किसी भी मामले के संबंध में मॉडल नियम बना सकती है जिनके संबंध में राज्य सरकार इस धारा के तहत नियम बना सकती है, और जहां किसी भी ऐसे मामले के संबंध में ऐसे कोई मॉडल नियम बनाए गए हैं, वे राज्य पर तब तक लागू होंगे जब तक कि उस मामले के संबंध में नियम राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाया जाता है और ऐसे कोई भी नियम बनाते समय, जहां तक संभव हो, वे ऐसे मॉडल नियमों के अनुरूप होंगे।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्: -
(a) धारा 2 के खंड (19) के तहत सार्वजनिक उपयोगिता संस्थाओं सहित व्यक्तियों का अन्य वर्ग या वर्ग;
(b) प्रतियोगिता, लॉटरी, मौका या कौशल का खेल जिसे धारा 2 के खंड (47) के उप-खंड (iii) के आइटम (b) के तहत छूट दी जानी है;
(c) धारा 6 के उप-धारा (2) के खंड (b) के तहत राज्य परिषद के अन्य सरकारी या गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या;
(d) राज्य परिषद की बैठक का समय और स्थान और धारा 6 के उप-धारा (4) के तहत इसके कामकाज की प्रक्रिया;
(e) धारा 8 के उप-धारा (2) के खंड (b) के तहत जिला परिषद के अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या;
(f) जिला परिषद की बैठक का समय और स्थान और धारा 8 के उप-धारा (4) के तहत इसके कामकाज की प्रक्रिया;
(g) धारा 28 के उप-धारा (2) के खंड (b) के तहत जिला आयोग के सदस्यों की संख्या;
(h) धारा 30 के तहत जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते, और सेवा की अन्य शर्तें;
(i) धारा 33 के उप-धारा (3) के तहत जिला आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते, और सेवा की अन्य शर्तें;
(j) राज्य आयोग और जिला आयोग द्वारा धारा 38 के उप-धारा (2) के खंड (c) के तहत नमूना किए गए सामानों के प्रमाणीकरण का तरीका;
(k) धारा 41 के दूसरे परंतुक के तहत अपील दायर करने से पहले राशि का पचास प्रतिशत जमा करने का तरीका;
(l) धारा 42 के उप-धारा (3) के तहत राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या;
(m) धारा 44 के तहत राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते, और सेवा की अन्य शर्तें;
(n) धारा 46 के उप-धारा (3) के तहत राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते, और सेवा की अन्य शर्तें;
(ओ) वह तरीका जिसमें राज्य आयोग धारा 70 की उप-धारा (5) के तहत राज्य सरकार को जानकारी देगा;
(पी) धारा 74 की उप-धारा (3) के तहत उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ में व्यक्ति;
(क्यू) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा बताया जाना है, या बताया जा सकता है, या जिसके संबंध में प्रावधान किए जाने हैं, या किए जा सकते हैं।