(1) जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, समझौता रिपोर्ट मिलने के सात दिनों के अंदर, उपभोक्ता विवाद के ऐसे समझौते को रिकॉर्ड करते हुए उचित आदेश जारी करेगा और मामले को उसी के अनुसार निपटा देगा।
(2) अगर उपभोक्ता विवाद का निपटारा सिर्फ़ आंशिक रूप से होता है, तो जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, उन मुद्दों के समझौते को रिकॉर्ड करेगा जिनका निपटारा हो गया है और ऐसे उपभोक्ता विवाद में शामिल अन्य मुद्दों पर सुनवाई जारी रखेगा।
(3) अगर उपभोक्ता विवाद को मध्यस्थता से नहीं सुलझाया जा सका, तो जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, ऐसे उपभोक्ता विवाद में शामिल सभी मुद्दों पर सुनवाई जारी रखेगा।