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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

मध्यस्थता के माध्यम से समझौता।

अध्याय 5: मध्यस्थता

धारा: 80


(1) मध्यस्थता के बाद, यदि उपभोक्ता विवाद में शामिल सभी मुद्दों या केवल कुछ मुद्दों के संबंध में पार्टियों के बीच कोई समझौता हो जाता है, तो ऐसे समझौते की शर्तों को उसी के अनुसार लिखित रूप में लाया जाएगा, और ऐसे विवाद के पक्षकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
(2) मध्यस्थ समझौते की एक समझौता रिपोर्ट तैयार करेगा और हस्ताक्षरित समझौते को ऐसी रिपोर्ट के साथ संबंधित आयोग को भेजेगा।
(3) अगर तय समय के अंदर पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं होता है या मध्यस्थ को लगता है कि समझौता मुमकिन नहीं है, तो वह उसी के अनुसार अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे संबंधित आयोग को सौंप देगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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