(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहाँ धारा 72 की उप-धारा (1) के तहत एक आदेश पारित किया जाता है, वहाँ तथ्यों और कानून दोनों पर अपील की जाएगी—
(a) ज़िला आयोग द्वारा राज्य आयोग को दिए गए आदेश से;
(b) राज्य आयोग द्वारा राष्ट्रीय आयोग को दिए गए आदेश से; और
(c) राष्ट्रीय आयोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए आदेश से।
(2) उप-धारा (1) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, ज़िला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के किसी भी आदेश के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जाएगी, जैसा भी मामला हो।
(3) इस धारा के तहत हर अपील ज़िला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी:
बशर्ते कि राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग या सर्वोच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, उक्त तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास उक्त तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था।