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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के पद में रिक्ति।

अध्याय 4: उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

धारा: 63


जब राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पद खाली होता है या ऐसा पद संभालने वाला व्यक्ति, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से, अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो ये राष्ट्रीय आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा किए जाएंगे:
शर्त यह है कि जहां उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कोई व्यक्ति जो न्यायिक सदस्य रहा है, राष्ट्रीय आयोग का सदस्य है, ऐसा सदस्य या जहां ऐसे सदस्यों की संख्या एक से अधिक है, ऐसे सदस्यों में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति, उस आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता करेगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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