(1) केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना करेगी, जिसे राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाएगा।
(2) राष्ट्रीय आयोग आम तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम करेगा और ऐसे अन्य स्थानों पर अपने कार्यों का निर्वहन करेगा, जिन्हें केंद्र सरकार राष्ट्रीय आयोग के साथ परामर्श करके आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है:
बशर्ते कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय आयोग की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना ऐसे स्थानों पर कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।
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