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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

राष्ट्रीय आयोग में अपील।

अध्याय 4: उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

धारा: 51


(1) कोई भी व्यक्ति जो धारा 47 की उप-धारा (1) के खंड (a) के उप-खंड (i) या (ii) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे फॉर्म और तरीके से अपील कर सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि राष्ट्रीय आयोग अपील को उक्त तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि इसे उस अवधि के भीतर दाखिल न करने का पर्याप्त कारण था:
यह भी बशर्ते कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपील, जिसे राज्य आयोग के आदेश के अनुसार कोई राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है, राष्ट्रीय आयोग द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता ने उस राशि का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत फिलहाल लागू किसी भी बात के विपरीत होने पर, किसी भी राज्य आयोग द्वारा अपील में पारित किसी भी आदेश से राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है, यदि राष्ट्रीय आयोग संतुष्ट है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।
(3) कानून के प्रश्न से जुड़ी अपील में, अपील के ज्ञापन में अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।
(4) जहां राष्ट्रीय आयोग संतुष्ट है कि किसी भी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो वह उस प्रश्न को तैयार करेगा और उस प्रश्न पर अपील सुनेगा:
बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी राष्ट्रीय आयोग की शक्ति को कम या समाप्त करने के लिए नहीं माना जाएगा, अपील को किसी अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर सुनने के लिए, उन कारणों से जो लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे, यदि वह संतुष्ट है कि मामले में कानून का ऐसा प्रश्न शामिल है।
(5) राज्य आयोग द्वारा एकतरफा पारित आदेश से इस धारा के तहत राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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