(1) राज्य सरकार, एक नोटिफिकेशन द्वारा, राज्य में एक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग स्थापित करेगी, जिसे राज्य आयोग के नाम से जाना जाएगा।
(2) राज्य आयोग आम तौर पर राज्य की राजधानी में काम करेगा और ऐसे अन्य स्थानों पर अपने काम करेगा जो राज्य सरकार राज्य आयोग के साथ सलाह करके आधिकारिक राजपत्र में नोटिफाई कर सकती है:
बशर्ते कि राज्य सरकार, नोटिफिकेशन द्वारा, राज्य आयोग की क्षेत्रीय बेंचों को ऐसे स्थानों पर स्थापित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।
(3) प्रत्येक राज्य आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे—
(a) एक अध्यक्ष; और
(b) चार से कम नहीं या सदस्यों की इतनी संख्या से अधिक नहीं जो केंद्र सरकार के साथ सलाह करके बताई जा सकती है।