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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

जिला आयोग के समक्ष कार्यवाही।

अध्याय 4: उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

धारा: 36


(1) ज़िला आयोग के सामने हर कार्यवाही उस आयोग के अध्यक्ष और कम से कम एक सदस्य द्वारा एक साथ बैठकर की जाएगी:
शर्त यह है कि अगर कोई सदस्य, किसी वजह से, कार्यवाही पूरी होने तक उसे करने में असमर्थ है, तो अध्यक्ष और दूसरा सदस्य उस कार्यवाही को उस स्तर से आगे बढ़ाएंगे जिस पर पिछली बार पिछले सदस्य ने उसे सुना था।
(2) धारा 35 के तहत शिकायत मिलने पर, ज़िला आयोग, आदेश द्वारा, शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए स्वीकार कर सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है:
शर्त यह है कि इस धारा के तहत किसी शिकायत को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि शिकायतकर्ता को सुनवाई का मौका न दिया गया हो:
आगे शर्त यह है कि शिकायत की स्वीकार्यता आमतौर पर उस तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर तय की जाएगी जिस तारीख को शिकायत दर्ज की गई थी।
(3) जहाँ ज़िला आयोग शिकायत की स्वीकार्यता के मुद्दे को तय समय के भीतर तय नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि इसे स्वीकार कर लिया गया है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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