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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

शिकायत किस तरह से की जाएगी।

अध्याय 4: उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

धारा: 35


(1) बेचे या दिए गए या बेचे या दिए जाने के लिए तय किए गए किसी भी सामान या दी गई या दी जाने के लिए तय की गई किसी भी सेवा के संबंध में, एक शिकायत जिला आयोग में दर्ज की जा सकती है—
(a) उपभोक्ता द्वारा,—
(i) जिसे ऐसा सामान बेचा या दिया गया है या बेचा या दिया जाने के लिए तय किया गया है या ऐसी सेवा दी गई है या दी जाने के लिए तय की गई है; या
(ii) जो ऐसे सामान या सेवा के संबंध में अनुचित व्यापार अभ्यास का आरोप लगाता है;
(b) किसी भी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ द्वारा, चाहे वह उपभोक्ता जिसे ऐसा सामान बेचा या दिया गया है या बेचा या दिया जाने के लिए तय किया गया है या ऐसी सेवा दी गई है या दी जाने के लिए तय की गई है, या जो ऐसे सामान या सेवा के संबंध में अनुचित व्यापार अभ्यास का आरोप लगाता है, ऐसे संघ का सदस्य है या नहीं;
(c) एक या एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा, जहाँ बहुत सारे उपभोक्ता हैं जिनकी रुचि समान है, जिला आयोग की अनुमति से, सभी संबंधित उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए; या
(d) केंद्र सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो:
बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस तरह से दर्ज की जा सकती है जैसा कि बताया जाए।
स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ" का अर्थ है कोई भी स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ जो फिलहाल लागू किसी भी कानून के तहत पंजीकृत है।
(2) उप-धारा (1) के तहत दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत के साथ ऐसी फीस होगी और उसे इस तरह से भुगतान किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप भी शामिल है, जैसा कि बताया जाए।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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