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3

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

तलाशी और जब्ती।

अध्याय 3: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

धारा: 22


(1) धारा 19 की उप-धारा (1) के तहत प्रारंभिक जांच के बाद जांच करने के उद्देश्य से, महानिदेशक या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, या जिला कलेक्टर, जैसा भी मामला हो, यदि उसके पास यह मानने का कोई कारण है कि किसी व्यक्ति ने किसी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया है या अनुचित व्यापार अभ्यास किया है या कोई झूठा या भ्रामक विज्ञापन करवाया है, तो वह,--
(a) किसी भी उचित समय पर ऐसे किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है और किसी भी दस्तावेज़ या रिकॉर्ड या लेख या किसी अन्य प्रकार के साक्ष्य की तलाश कर सकता है और ऐसे दस्तावेज़, रिकॉर्ड, लेख या ऐसे साक्ष्य को जब्त कर सकता है;
(b) ऐसे रिकॉर्ड या लेख का एक नोट या एक सूची बना सकता है; या
(c) किसी भी व्यक्ति को कोई रिकॉर्ड, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज़ या लेख पेश करने की आवश्यकता हो सकती है।
(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान, जो तलाशी और जब्ती से संबंधित हैं, इस अधिनियम के तहत तलाशी और जब्ती के लिए, जहां तक हो सके, लागू होंगे।
(3) उप-धारा (1) के खंड (a) के तहत ज़ब्त किया गया या उस उप-धारा के खंड (c) के तहत पेश किया गया हर दस्तावेज़, रिकॉर्ड या चीज़ उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी, जिससे वे ज़ब्त किए गए थे या जिसने उन्हें पेश किया था, ऐसी जब्ती या प्रस्तुति की तारीख से बीस दिनों की अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, उस व्यक्ति द्वारा प्रमाणित उसकी प्रतियों या उससे लिए गए अंशों को, उस तरीके से लेने के बाद जैसा बताया गया हो।
(4) जहाँ उप-धारा (1) के तहत ज़ब्त की गई कोई भी चीज़ जल्दी या स्वाभाविक रूप से खराब होने वाली है, तो महानिदेशक या ऐसा कोई अन्य अधिकारी उस चीज़ को उस तरीके से निपटा सकता है जैसा बताया गया हो।
(5) उप-धारा (4) में बताई गई चीज़ों के अलावा अन्य चीज़ों के मामले में, धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (c) में दिए गए प्रावधानों को विश्लेषण या परीक्षणों के संबंध में यथावत लागू किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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