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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

केंद्रीय प्राधिकरण की सामान वापस मंगाने आदि की शक्ति।

अध्याय 3: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

धारा: 20


अगर केंद्रीय प्राधिकरण जाँच के आधार पर इस बात से संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन या अनुचित व्यापार करने का पर्याप्त सबूत है, तो वह ज़रूरी आदेश दे सकता है, जिसमें शामिल हैं—
(a) खतरनाक या असुरक्षित सामान या सेवाओं को वापस मंगाना;
(b) ऐसे सामान या सेवाओं के खरीदारों को उनकी कीमत वापस करना;
(c) उन तरीकों को बंद करना जो अनुचित हैं और उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ हैं:
शर्त यह है कि केंद्रीय प्राधिकरण इस धारा के तहत कोई आदेश देने से पहले उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका देगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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