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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

मामले को जाँच के लिए या दूसरे नियामक को भेजने का केंद्रीय प्राधिकरण का अधिकार।

अध्याय 3: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

धारा: 19


(1) केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्र सरकार से कोई जानकारी या शिकायत या निर्देश मिलने के बाद या खुद से, इस बात की शुरुआती जाँच कर सकता है कि क्या किसी व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या किसी गलत व्यापार तरीके या किसी झूठे या भ्रामक विज्ञापन का कोई पहली नज़र में मामला है, जो आम जनता या उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है, और अगर वह इस बात से संतुष्ट है कि पहली नज़र में मामला बनता है, तो वह महानिदेशक या ज़िला कलेक्टर द्वारा जाँच करवाएगा।
(2) शुरुआती जाँच के बाद, अगर केंद्रीय प्राधिकरण को लगता है कि मामला किसी और कानून के तहत बने नियामक (Regulator) के द्वारा देखा जाना चाहिए, तो वह अपनी रिपोर्ट के साथ उस मामले को संबंधित नियामक को भेज सकता है।
(3) उप-धारा (1) के तहत जाँच करने के लिए, केंद्रीय प्राधिकरण, महानिदेशक या जिला कलेक्टर उप-धारा (1) में बताए गए व्यक्ति को बुला सकते हैं और उसे अपने पास मौजूद कोई भी दस्तावेज़ या रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश भी दे सकते हैं।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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