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3

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

जांच विंग।

अध्याय 3: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

धारा: 15


(1) केंद्रीय प्राधिकरण के पास इस अधिनियम के तहत जाँच या अनुसंधान करने के लिए एक जाँच विंग होगा, जिसका प्रमुख एक महानिदेशक होगा, जैसा कि केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाए।
(2) केंद्र सरकार एक महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति कर सकती है, उन व्यक्तियों में से जिनके पास जाँच का अनुभव है और ऐसी योग्यताएं हैं, इस तरह से, जैसा कि बताया जाए।
(3) प्रत्येक अतिरिक्त महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, और अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, महानिदेशक के सामान्य नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन।
(4) महानिदेशक इस अधिनियम के तहत जाँच या अनुसंधान करते समय, अपनी सभी या कोई भी शक्ति अतिरिक्त महानिदेशक या निदेशक, संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक को सौंप सकते हैं, जैसा भी मामला हो।
(5) महानिदेशक द्वारा की गई जाँच या अनुसंधान केंद्रीय प्राधिकरण को ऐसे रूप में, इस तरह से और इतने समय के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे, जैसा कि नियमों द्वारा बताया जाए।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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