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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

सेंट्रल अथॉरिटी की कार्यवाही रिक्ति आदि से अवैध नहीं होगी।

अध्याय 3: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

धारा: 12


सेंट्रल अथॉरिटी का कोई भी काम या कार्यवाही केवल इस कारण से अवैध नहीं होगी कि -
(a) सेंट्रल अथॉरिटी में कोई रिक्ति है, या उसके गठन में कोई दोष है; या
(b) चीफ कमिश्नर या कमिश्नर के रूप में काम करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष है; या
(c) सेंट्रल अथॉरिटी की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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