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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

गवाह को इस आधार पर जवाब देने से मना नहीं किया जाएगा कि जवाब से अपराध होगा।

अध्याय 9: साक्षियों के विषय में

धारा: 137


137. किसी मुकदमे या किसी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में, किसी गवाह को किसी ऐसे सवाल का जवाब देने से मना नहीं किया जाएगा जो मामले से संबंधित हो, इस आधार पर कि उस सवाल का जवाब उसे अपराधी ठहराएगा, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे अपराधी ठहरा सकता है, या यह उसे किसी भी तरह की सजा या जब्ती के लिए उजागर करेगा, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उजागर कर सकता है:

बशर्ते कि ऐसा कोई भी जवाब, जो एक गवाह को देने के लिए मजबूर किया जाएगा, उसे किसी भी गिरफ्तारी या मुकदमे के अधीन नहीं करेगा, या उसके खिलाफ किसी भी आपराधिक कार्यवाही में सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे जवाब द्वारा झूठे सबूत देने के लिए मुकदमा चलाया जाए।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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