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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

दस्तावेज़ों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का पेश किया जाना जिसे किसी अन्य व्यक्ति, जिसके पास कब्ज़ा है, पेश करने से इनकार कर सकता है।

अध्याय 9: साक्षियों के विषय में

धारा: 136


136. किसी को भी अपने कब्जे में मौजूद दस्तावेजों या अपने नियंत्रण में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जिसे कोई अन्य व्यक्ति पेश करने से इनकार करने का हकदार होगा यदि वे उसके कब्जे या नियंत्रण में होते, जब तक कि ऐसा अंतिम उल्लिखित व्यक्ति उनके उत्पादन के लिए सहमति नहीं देता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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