भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 9: साक्षियों के विषय में
धारा: 132
132. (1) किसी भी वकील को, उसके मुवक्किल की स्पष्ट सहमति के बिना, किसी भी समय यह अनुमति नहीं दी जाएगी कि वह अपने मुवक्किल द्वारा या उसकी ओर से, वकील के रूप में अपनी सेवा के दौरान और उस उद्देश्य के लिए की गई किसी भी बातचीत का खुलासा करे, या किसी भी दस्तावेज़ की सामग्री या स्थिति बताए जिससे वह अपनी पेशेवर सेवा के दौरान और उस उद्देश्य के लिए परिचित हुआ है, या ऐसी सेवा के दौरान और उस उद्देश्य के लिए अपने मुवक्किल को दी गई किसी भी सलाह का खुलासा करे:
बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी निम्नलिखित के खुलासे से रक्षा नहीं करेगा—
(a) किसी भी अवैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए की गई कोई भी ऐसी बातचीत;
(b) किसी भी वकील द्वारा उसकी सेवा के दौरान देखी गई कोई भी तथ्य, जिससे पता चलता है कि उसकी सेवा शुरू होने के बाद से कोई अपराध या धोखाधड़ी हुई है।
(2) इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उप-धारा (1) के प्रावधान में उल्लिखित ऐसे वकील का ध्यान उसके मुवक्किल द्वारा या उसकी ओर से ऐसे तथ्य की ओर निर्देशित किया गया था या नहीं।
स्पष्टीकरण।—इस धारा में बताई गई बाध्यता पेशेवर सेवा समाप्त होने के बाद भी जारी रहती है।
उदाहरण।
(a) A, एक मुवक्किल, B, एक वकील से कहता है—"मैंने जालसाजी की है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी रक्षा करें"। चूंकि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति की रक्षा करना आपराधिक उद्देश्य नहीं है, इसलिए इस बातचीत को प्रकटीकरण से सुरक्षित रखा गया है।
(b) A, एक मुवक्किल, B, एक वकील से कहता है—"मैं जाली विलेख का उपयोग करके संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करना चाहता हूं जिस पर मैं आपसे मुकदमा करने का अनुरोध करता हूं"। यह बातचीत, एक आपराधिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है, इसलिए प्रकटीकरण से सुरक्षित नहीं है।
(c) A, गबन के आरोप में, B, एक वकील को अपनी रक्षा के लिए रखता है। कार्यवाही के दौरान, B देखता है कि A के खाते की किताब में एक प्रविष्टि की गई है, जिसमें A पर गबन की गई राशि का आरोप लगाया गया है, जो प्रविष्टि उसकी पेशेवर सेवा की शुरुआत में किताब में नहीं थी। यह B द्वारा उसकी सेवा के दौरान देखा गया एक तथ्य है, जिससे पता चलता है कि कार्यवाही शुरू होने के बाद से धोखाधड़ी हुई है, इसलिए इसे प्रकटीकरण से सुरक्षित नहीं रखा गया है।
(3) इस धारा के प्रावधान दुभाषियों और वकीलों के क्लर्कों या कर्मचारियों पर लागू होंगे।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.