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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

गवाह मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ।

अध्याय 9: साक्षियों के विषय में

धारा: 125


125. एक गवाह जो बोलने में असमर्थ है, वह किसी भी अन्य तरीके से अपनी गवाही दे सकता है जिससे वह इसे समझ में ला सके, जैसे कि लिखकर या संकेतों द्वारा; लेकिन ऐसा लेखन लिखा जाना चाहिए और संकेत खुले न्यायालय में किए जाने चाहिए और इस प्रकार दी गई गवाही को मौखिक गवाही माना जाएगा:

बशर्ते कि यदि गवाह मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ है, तो न्यायालय बयान दर्ज करने में एक दुभाषिया या एक विशेष शिक्षक की सहायता लेगा, और ऐसे बयान को वीडियोग्राफ किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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