भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 8: विबन्ध
धारा: 123
123. विनिमय पत्र के किसी भी स्वीकर्ता को यह मानने से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि दराज को ऐसा बिल निकालने या उसे पृष्ठांकित करने का अधिकार था; न ही किसी बेली या लाइसेंसधारी को यह मानने से इनकार करने की अनुमति दी जाएगी कि उसके बेलर या लाइसेंसकर्ता के पास, उस समय जब बेलीमेंट या लाइसेंस शुरू हुआ, ऐसा बेलीमेंट करने या ऐसा लाइसेंस देने का अधिकार था।
स्पष्टीकरण 1.— विनिमय पत्र का स्वीकर्ता यह मानने से इनकार कर सकता है कि बिल वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा निकाला गया था जिसके द्वारा इसे निकाला जाना तात्पर्यित है।
स्पष्टीकरण 2.—यदि कोई बेली बेली की गई वस्तुओं को बेलर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को देता है, तो वह यह साबित कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति को बेलर के खिलाफ उन पर अधिकार था।
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