भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में
धारा: 88
88. (1) अदालत यह अनुमान लगा सकती है कि भारत के बाहर के किसी भी देश के किसी भी न्यायिक रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति होने का दावा करने वाला कोई भी दस्तावेज़ असली और सही है, अगर दस्तावेज़ किसी भी ऐसे तरीके से प्रमाणित होने का दावा करता है जिसे केंद्र सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा उस देश में या उसके लिए प्रमाणित किया जाता है ताकि न्यायिक रिकॉर्ड की प्रतियों के प्रमाणीकरण के लिए उस देश में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका हो।
(2) एक अधिकारी जो भारत के बाहर किसी भी क्षेत्र या स्थान के संबंध में एक राजनीतिक एजेंट है, जैसा कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 के खंड (43) में परिभाषित किया गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस क्षेत्र या स्थान वाले देश में और उसके लिए केंद्र सरकार का प्रतिनिधि माना जाएगा।
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