भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में
धारा: 79
79. जब कभी कोई दस्तावेज़ किसी अदालत के सामने पेश किया जाता है, जो सबूत का रिकॉर्ड या ज्ञापन होने का दावा करता है, या किसी न्यायिक कार्यवाही में या कानून द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के सामने किसी गवाह द्वारा दिए गए सबूत के किसी भाग का, या किसी कैदी या अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान या इकबालिया बयान होने का दावा करता है, जो कानून के अनुसार लिया गया है, और किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा, या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने का दावा करता है, तो अदालत यह अनुमान लगाएगी कि—
(i) दस्तावेज़ असली है;
(ii) जिन परिस्थितियों में इसे लिया गया था, उनके बारे में कोई भी बयान जो इस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा किए जाने का दावा किया जाता है, वह सच है; और
(iii) ऐसा सबूत, बयान या इकबालिया बयान विधिवत लिया गया था।
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