भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में
धारा: 78
78. ( 1) अदालत हर उस दस्तावेज़ को असली मानेगी जो प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति या कोई अन्य दस्तावेज़ होने का दावा करता है, जिसे कानून द्वारा किसी विशेष तथ्य के सबूत के रूप में स्वीकार्य घोषित किया गया है और जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित होने का दावा करता है:
बशर्ते कि ऐसा दस्तावेज़ काफी हद तक उस रूप में हो और उस तरीके से निष्पादित होने का दावा करता हो जैसा कि कानून द्वारा उस संबंध में निर्देशित किया गया है।
(2) अदालत यह भी अनुमान लगाएगी कि जिस अधिकारी द्वारा ऐसे किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर या प्रमाणित होने का दावा किया जाता है, उसने उस पद पर रहते हुए, जिस पर वह ऐसे कागजात में दावा करता है, उस पर हस्ताक्षर किए थे।
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