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3

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता। (बदलाव)

अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

धारा: 63


63. इस अधिनियम में कुछ भी लिखा होने के बावजूद, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मौजूद कोई भी जानकारी जिसे कागज पर छापा गया है, ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में स्टोर, रिकॉर्ड या कॉपी किया गया है या सेमीकंडक्टर मेमोरी में जो किसी कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया है या कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस या अन्यथा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर, रिकॉर्ड या कॉपी किया गया है (जिसे इसके बाद कंप्यूटर आउटपुट कहा जाएगा) उसे भी एक दस्तावेज़ माना जाएगा, अगर इस धारा में बताई गई शर्तें जानकारी और संबंधित कंप्यूटर के संबंध में पूरी होती हैं और किसी भी कार्यवाही में स्वीकार्य होगा, बिना किसी और सबूत या मूल की प्रस्तुति के, सबूत के तौर पर या मूल की किसी भी सामग्री या उसमें बताए गए किसी भी तथ्य के, जिसका सीधा सबूत स्वीकार्य होगा।

(2) कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में उप-धारा (1) में बताई गई शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:—

(a) जानकारी वाला कंप्यूटर आउटपुट उस अवधि के दौरान कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस द्वारा तैयार किया गया था, जिस अवधि में कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल नियमित रूप से जानकारी बनाने, स्टोर करने या प्रोसेस करने के लिए किया जाता था, उस अवधि में कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस के इस्तेमाल पर कानूनी नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली किसी भी गतिविधि के लिए;

(b) उक्त अवधि के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी या जिस तरह की जानकारी से वह जानकारी प्राप्त हुई है, उस तरह की जानकारी को नियमित रूप से कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस में उक्त गतिविधियों के सामान्य क्रम में डाला जाता था;

(c) उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग के दौरान, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस ठीक से काम कर रहा था या, यदि नहीं, तो उस अवधि के किसी भी भाग के संबंध में जिसमें वह ठीक से काम नहीं कर रहा था या उस अवधि के दौरान बंद था, वह ऐसा नहीं था जिससे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसकी सामग्री की सटीकता प्रभावित हो; और

(d) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस में उक्त गतिविधियों के सामान्य क्रम में डाली गई जानकारी से पुन: उत्पन्न होती है या उससे प्राप्त होती है।

(3) यदि किसी अवधि में, उप-धारा (2) के खंड (a) में उल्लिखित किसी गतिविधि के लिए नियमित रूप से जानकारी बनाने, स्टोर करने या प्रोसेस करने का कार्य नियमित रूप से एक या अधिक कंप्यूटरों या कम्युनिकेशन डिवाइसों के माध्यम से किया जाता था, चाहे वह—

(a) स्टैंडअलोन मोड में हो; या

(b) कंप्यूटर सिस्टम पर हो; या

(c) कंप्यूटर नेटवर्क पर हो; या

(d) कंप्यूटर संसाधन पर हो जो जानकारी बनाने या जानकारी को प्रोसेस करने और स्टोर करने में सक्षम बनाता है; या

(e) किसी मध्यस्थ के माध्यम से हो,

उस अवधि के दौरान उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए सभी कंप्यूटरों या कम्युनिकेशन डिवाइसों को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक ही कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस माना जाएगा; और इस धारा में कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस के संदर्भों का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाएगा।

(4) किसी भी कार्यवाही में जहां इस धारा के आधार पर सबूत में एक बयान देना वांछित है, निम्नलिखित में से कोई भी काम करने वाला एक प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ हर बार प्रस्तुत किया जाएगा जहां इसे प्रवेश के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, अर्थात्:—

(a) बयान वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करना और उस तरीके का वर्णन करना जिसमें इसे तैयार किया गया था;

(b) उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उत्पादन में शामिल किसी भी डिवाइस के बारे में ऐसी जानकारी देना जो यह दिखाने के उद्देश्य से उचित हो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक कंप्यूटर या उप-धारा (3) के खंड (a) से (e) में उल्लिखित कम्युनिकेशन डिवाइस द्वारा तैयार किया गया था;

(c) उप-धारा (2) में उल्लिखित शर्तों से संबंधित किसी भी मामले से निपटना,

और कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस या संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्ति (जो भी उचित हो) द्वारा हस्ताक्षरित होने का दावा करना और एक विशेषज्ञ प्रमाण पत्र में बताए गए किसी भी मामले का सबूत होगा; और इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त होगा कि किसी मामले को अनुसूची में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र में बताने वाले व्यक्ति की सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार बताया जाए।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(a) जानकारी को कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस को आपूर्ति किया जाना माना जाएगा यदि इसे किसी भी उचित रूप में आपूर्ति किया जाता है और चाहे इसे सीधे या (मानवीय हस्तक्षेप के साथ या बिना) किसी भी उचित उपकरण के माध्यम से आपूर्ति किया जाता है;

(b) कंप्यूटर आउटपुट को कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस द्वारा तैयार किया जाना माना जाएगा चाहे वह सीधे या (मानवीय हस्तक्षेप के साथ या बिना) किसी भी उचित उपकरण के माध्यम से या उप-धारा (3) के खंड (a) से (e) में उल्लिखित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तैयार किया गया हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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