भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 11: साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में
धारा: 169
169. सबूत का अनुचित प्रवेश या अस्वीकृति किसी भी मामले में नए मुकदमे या किसी भी निर्णय को उलटने का आधार नहीं होगा, अगर यह उस अदालत के सामने आता है जिसके समक्ष ऐसी आपत्ति उठाई जाती है कि, आपत्तिजनक और स्वीकार किए गए सबूत से स्वतंत्र रूप से, निर्णय को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत थे, या यदि अस्वीकृत सबूत प्राप्त किया गया होता, तो उसे निर्णय को नहीं बदलना चाहिए था।
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