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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

नोटिस पर दस्तावेज़ पेश करने से इनकार करने पर, उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना।

अध्याय 10: साक्षियों की परीक्षा के विषय में

धारा: 167


167. जब कोई पार्टी किसी दस्तावेज़ को पेश करने से इनकार करती है, जिसके बारे में उसे नोटिस दिया गया था, तो वह बाद में दूसरी पार्टी की सहमति या अदालत के आदेश के बिना उस दस्तावेज़ को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती।

उदाहरण।

A, B पर एक समझौते के लिए मुकदमा करता है और B को इसे पेश करने के लिए नोटिस देता है। मुकदमे में, A दस्तावेज़ मांगता है और B इसे पेश करने से इनकार कर देता है। A इसकी सामग्री का दूसरा सबूत देता है। B दस्तावेज़ को खुद A द्वारा दिए गए दूसरे सबूत का खंडन करने के लिए, या यह दिखाने के लिए पेश करना चाहता है कि समझौते पर स्टाम्प नहीं लगा है। वह ऐसा नहीं कर सकता।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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