भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 10: साक्षियों की परीक्षा के विषय में
धारा: 164
164. पिछले दो अनुभागों के प्रावधानों के तहत संदर्भित किसी भी लेखन को पेश किया जाएगा और विपरीत पक्ष को दिखाया जाएगा यदि वह इसकी मांग करता है; ऐसा पक्ष, यदि वह चाहे, तो उस पर गवाह से जिरह कर सकता है।
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