भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 10: साक्षियों की परीक्षा के विषय में
धारा: 157
157. (1) अदालत, अपने विवेक से, उस व्यक्ति को अनुमति दे सकती है जो किसी गवाह को बुलाता है, उससे कोई भी सवाल पूछने के लिए जो विरोधी पक्ष द्वारा जिरह में पूछा जा सकता है।
(2) इस धारा में कुछ भी उप-धारा (1) के तहत इस तरह से अनुमति प्राप्त व्यक्ति को ऐसे गवाह के सबूत के किसी भी हिस्से पर भरोसा करने से वंचित नहीं करेगा।
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