भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 10: साक्षियों की परीक्षा के विषय में
धारा: 154
154. न्यायालय किसी भी ऐसे प्रश्न या पूछताछ को मना कर सकता है जिसे वह अशिष्ट या निंदनीय मानता है, भले ही ऐसे प्रश्नों या पूछताछ का न्यायालय के समक्ष प्रश्नों पर कुछ असर हो, जब तक कि वे विवादित तथ्यों से संबंधित न हों, या उन मामलों से संबंधित न हों जिन्हें यह निर्धारित करने के लिए जानना आवश्यक है कि विवादित तथ्य मौजूद थे या नहीं।
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