भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 10: साक्षियों की परीक्षा के विषय में
धारा: 146
146. (1) कोई भी सवाल जो जवाब सुझाता है, जो सवाल पूछने वाला व्यक्ति चाहता है या उम्मीद करता है कि उसे मिलेगा, उसे लीडिंग सवाल कहा जाता है।
(2) लीडिंग सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, अगर विरोधी पक्ष विरोध करता है, तो मुख्य परीक्षा में, या पुन: परीक्षा में, अदालत की अनुमति के बिना।
(3) अदालत लीडिंग सवाल पूछने की अनुमति देगी उन मामलों के बारे में जो परिचयात्मक या निर्विवाद हैं, या जो, उसकी राय में, पहले ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं।
(4) लीडिंग सवाल जिरह में पूछे जा सकते हैं।
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