भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 1: प्रारंभिक
धारा: 2
2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,—
(a) "अदालत" में सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट शामिल हैं, और मध्यस्थों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जो सबूत लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत हैं;
(b) "निर्णायक सबूत" का मतलब है कि जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे का निर्णायक सबूत घोषित किया जाता है, तो अदालत, एक तथ्य के सबूत पर, दूसरे को साबित हुआ मानेगी, और इसे गलत साबित करने के उद्देश्य से सबूत देने की अनुमति नहीं देगी;
(c) किसी तथ्य के संबंध में "गलत साबित" का मतलब है कि जब, इसके सामने के मामलों पर विचार करने के बाद, अदालत या तो यह मानती है कि यह मौजूद नहीं है, या इसकी गैर-मौजूदगी को इतना संभावित मानती है कि एक समझदार आदमी को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि यह मौजूद नहीं है;
(d) "दस्तावेज़" का मतलब है कोई भी मामला जिसे अक्षरों, अंकों या चिह्नों या किसी अन्य माध्यम से या उन माध्यमों में से एक से अधिक द्वारा किसी भी पदार्थ पर व्यक्त या वर्णित या अन्यथा रिकॉर्ड किया गया हो, जिसका उपयोग उस मामले को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से किया जाना है, या जिसका उपयोग किया जा सकता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं।
उदाहरण।
(i) एक लेखन एक दस्तावेज़ है।
(ii) मुद्रित, लिथोग्राफ या फोटो खींचे गए शब्द दस्तावेज़ हैं।
(iii) एक नक्शा या योजना एक दस्तावेज़ है।
(iv) एक धातु की प्लेट या पत्थर पर शिलालेख एक दस्तावेज़ है।
(v) एक व्यंग्य चित्र एक दस्तावेज़ है।
(vi) ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर दस्तावेज़, संदेश, वेबसाइट, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल उपकरणों पर संग्रहीत वॉयस मेल संदेशों पर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दस्तावेज़ हैं;
(e) "सबूत" का मतलब है और इसमें शामिल हैं—
(i) सभी बयान जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए बयान भी शामिल हैं, जिन्हें अदालत जांच के तहत तथ्य के मामलों के संबंध में गवाहों द्वारा अपने सामने किए जाने की अनुमति देती है या आवश्यकता होती है और ऐसे बयानों को मौखिक सबूत कहा जाता है;
(ii) सभी दस्तावेज़ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं, जो अदालत के निरीक्षण के लिए पेश किए जाते हैं और ऐसे दस्तावेज़ों को दस्तावेजी सबूत कहा जाता है;
(f) "तथ्य" का मतलब है और इसमें शामिल हैं—
(i) कोई भी चीज़, चीज़ों की स्थिति, या चीज़ों का संबंध, जो इंद्रियों द्वारा अनुभव करने योग्य हो;
(ii) किसी भी व्यक्ति की कोई भी मानसिक स्थिति जिसके बारे में वह सचेत है।
उदाहरण।
(i) कि कुछ वस्तुएँ एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं, एक तथ्य है।
(ii) कि एक व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है।
(iii) कि एक व्यक्ति ने कुछ शब्द कहे, एक तथ्य है।
(iv) कि एक व्यक्ति एक निश्चित राय रखता है, एक निश्चित इरादा रखता है, अच्छे विश्वास में या धोखाधड़ी से कार्य करता है, या एक विशेष शब्द का उपयोग एक विशेष अर्थ में करता है, या एक निर्दिष्ट समय पर एक विशेष सनसनी के प्रति सचेत है या था, एक तथ्य है;
(g) "विवादित तथ्य" का मतलब है और इसमें कोई भी ऐसा तथ्य शामिल है जिससे, या तो अपने आप से या अन्य तथ्यों के संबंध में, किसी भी अधिकार, दायित्व या अक्षमता का अस्तित्व, गैर-अस्तित्व, प्रकृति या सीमा, किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में दावा या इनकार किया जाता है, अनिवार्य रूप से अनुसरण करता है।
स्पष्टीकरण।—जब भी, नागरिक प्रक्रिया से संबंधित समय के लिए लागू कानून के प्रावधानों के तहत, कोई भी अदालत तथ्य का कोई मुद्दा दर्ज करती है, तो ऐसे मुद्दे के उत्तर में दावा या इनकार किया जाने वाला तथ्य एक विवादित तथ्य है।
उदाहरण।
A पर B की हत्या का आरोप है। उसकी सुनवाई में, निम्नलिखित तथ्य विवादित हो सकते हैं: —
(i) कि A ने B की मौत का कारण बना।
(ii) कि A का इरादा B की मौत का कारण बनना था।
(iii) कि A को B से गंभीर और अचानक उकसावा मिला था।
(iv) कि A, B की मौत का कारण बनने वाला कार्य करते समय, दिमाग की अस्वस्थता के कारण, इसकी प्रकृति को जानने में असमर्थ था;
(h) "अनुमान कर सकता है"।—जब भी इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि अदालत एक तथ्य का अनुमान लगा सकती है, तो वह या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकती है, जब तक कि इसे गलत साबित न किया जाए या वह इसके सबूत के लिए कह सकती है;
(i) "साबित नहीं हुआ"।—एक तथ्य को साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब यह न तो साबित होता है और न ही गलत साबित होता है;
(j) "साबित हुआ"।—एक तथ्य को साबित हुआ कहा जाता है जब, इसके सामने के मामलों पर विचार करने के बाद, अदालत या तो यह मानती है कि यह मौजूद है, या इसकी मौजूदगी को इतना संभावित मानती है कि एक समझदार आदमी को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि यह मौजूद है;
(k) "प्रासंगिक"।—एक तथ्य को दूसरे के लिए प्रासंगिक कहा जाता है जब यह इस अधिनियम के प्रावधानों में तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित किसी भी तरह से दूसरे से जुड़ा होता है;
(l) "अनुमान करेगा"।—जब भी इस अधिनियम द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि अदालत एक तथ्य का अनुमान लगाएगी, तो वह ऐसे तथ्य को साबित हुआ मानेगी, जब तक कि इसे गलत साबित न किया जाए।
(2) यहां उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें उक्त अधिनियम और संहिताओं में सौंपा गया है।
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