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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

सुरक्षा देने का आदेश।

अध्याय 9: परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति

धारा: 136


136. यदि, ऐसी जांच पर, यह साबित हो जाता है कि शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए, जैसा भी मामला हो, यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के संबंध में जांच की जा रही है, उसे एक बांड या ज़मानती बांड, निष्पादित करना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट तदनुसार एक आदेश देगा:

बशर्ते कि—

(a) किसी भी व्यक्ति को धारा 130 के तहत दिए गए आदेश में निर्दिष्ट प्रकृति से अलग, या उससे अधिक राशि की, या उससे अधिक अवधि के लिए सुरक्षा देने का आदेश नहीं दिया जाएगा;

(b) प्रत्येक बांड या ज़मानती बांड की राशि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी और यह अत्यधिक नहीं होगी;

(c) जब जांच के संबंध में व्यक्ति एक बच्चा है, तो बांड केवल उसके ज़मानतदारों द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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