🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

समन या वारंट अगर व्यक्ति मौजूद नहीं है तो।

अध्याय 9: परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति

धारा: 132


132. अगर ऐसा व्यक्ति अदालत में मौजूद नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसे पेश होने के लिए समन जारी करेगा, या, जब ऐसा व्यक्ति हिरासत में है, तो उस अधिकारी को एक वारंट जारी करेगा जिसकी हिरासत में वह है, उसे अदालत के सामने लाने का निर्देश देगा:

बशर्ते कि जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को, किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य जानकारी पर (जिस रिपोर्ट या जानकारी का सार मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा) , यह प्रतीत होता है कि शांति भंग होने का डर है, और यह कि शांति भंग को ऐसे व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं रोका जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट किसी भी समय उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot