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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा।

अध्याय 9: परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति

धारा: 126


126.  (1) जब एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई भी गलत काम करने की संभावना है जिससे शांति भंग हो सकती है या सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और उसकी राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह, इसके बाद प्रदान किए गए तरीके से, ऐसे व्यक्ति से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि उसे बांड या ज़मानती बांड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगा, जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे।

(2) इस धारा के तहत कार्यवाही किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां शांति भंग या अशांति की आशंका है, उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर है या ऐसे अधिकार क्षेत्र के भीतर कोई व्यक्ति है जो शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने या उक्त अधिकार क्षेत्र से परे कोई भी गलत काम करने की संभावना है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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