भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 7: चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं
धारा: 94
94. (1) जब भी किसी अदालत या किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लगता है कि किसी दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक संचार, जिसमें संचार उपकरण शामिल हैं, जिसमें डिजिटल सबूत होने की संभावना है या किसी अन्य चीज़ का पेश किया जाना इस संहिता के तहत किसी जांच, पूछताछ, सुनवाई या अन्य कार्यवाही के उद्देश्यों के लिए आवश्यक या वांछनीय है, तो ऐसी अदालत एक समन जारी कर सकती है या ऐसा अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, या तो भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसा दस्तावेज़ या चीज़ होने का विश्वास है, उपस्थित होने और उसे पेश करने, या उसे समन या आदेश में बताए गए समय और स्थान पर पेश करने की आवश्यकता हो सकती है।
(2) इस धारा के तहत केवल एक दस्तावेज़, या अन्य चीज़ पेश करने के लिए आवश्यक किसी भी व्यक्ति को यह माना जाएगा कि उसनेrequisition का अनुपालन किया है यदि वह उसी को पेश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय ऐसे दस्तावेज़ या चीज़ को पेश करवाता है।
(3) इस धारा में कुछ भी नहीं माना जाएगा—
(a) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 129 और 130 या बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 को प्रभावित करने के लिए; या
(b) डाक प्राधिकारी की हिरासत में एक पत्र, पोस्टकार्ड, या अन्य दस्तावेज़ या किसी पार्सल या चीज़ पर लागू होने के लिए।
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