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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

कुछ संपत्ति को जब्त करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।

अध्याय 7: चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

धारा: 106


106.  (1) कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी ऐसी संपत्ति को जब्त कर सकता है जिसके बारे में यह आरोप लगाया गया हो या संदेह हो कि वह चोरी की है, या जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जो किसी अपराध के होने का संदेह पैदा करती हैं।

(2) ऐसा पुलिस अधिकारी, यदि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के अधीनस्थ है, तो जब्ती की सूचना तुरंत उस अधिकारी को देगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत कार्रवाई करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी जब्ती की सूचना तुरंत अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को देगा और जहां जब्त की गई संपत्ति ऐसी है कि उसे अदालत में आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है, या जहां ऐसी संपत्ति की हिरासत के लिए उचित आवास सुरक्षित करने में कठिनाई होती है, या जहां जांच के उद्देश्य के लिए पुलिस हिरासत में संपत्ति की निरंतर प्रतिधारण आवश्यक नहीं माना जा सकता है, वह किसी भी व्यक्ति को एक बांड निष्पादित करने पर उसकी हिरासत दे सकता है, जिसमें संपत्ति को अदालत के समक्ष पेश करने और अदालत के आगे के आदेशों को प्रभावी करने का वचन दिया गया हो:

बशर्ते कि जहां उप-धारा (1) के तहत जब्त की गई संपत्ति तेजी से और स्वाभाविक रूप से क्षय होने वाली है और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच सौ रुपये से कम है, तो इसे पुलिस अधीक्षक के आदेशों के तहत तुरंत नीलाम किया जा सकता है और धारा 503 और 504 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, ऐसी बिक्री की शुद्ध आय पर लागू होंगे।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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