भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 7: चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं
धारा: 104
104. जब, उस न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर तलाशी-वारंट के निष्पादन में, जिसकी ओर से वह जारी किया गया था, तलाशी के लिए खोजी जा रही कोई भी चीज मिलती है, तो ऐसी चीजों को, उसी की सूची के साथ जो आगे निहित प्रावधानों के तहत तैयार की गई है, तुरंत वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष ले जाया जाएगा, जब तक कि ऐसा स्थान उस मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अधिक दूर न हो जिसके पास उसमें अधिकार क्षेत्र है, उस स्थिति में सूची और चीजों को तुरंत ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा; और, जब तक कि इसके विपरीत कोई अच्छा कारण न हो, ऐसा मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय में ले जाने के लिए अधिकृत करने का आदेश देगा।
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