भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 7: चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं
धारा: 100
100. अगर किसी जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास यह मानने का कारण है कि किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में कैद किया गया है कि कैद एक अपराध है, तो वह एक तलाशी-वारंट जारी कर सकता है, और जिस व्यक्ति को ऐसा वारंट दिया गया है, वह इस तरह कैद किए गए व्यक्ति की तलाश कर सकता है; और ऐसी तलाशी उसके अनुसार की जाएगी, और यदि वह व्यक्ति मिल जाता है, तो उसे तुरंत एक मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा, जो ऐसा आदेश देगा जो मामले की परिस्थितियों में उचित लगे।
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