भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 6: उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं
धारा: 80
80. (1) जब किसी वारंट को जारी करने वाली अदालत के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर लागू किया जाना है, तो ऐसी अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर के पुलिस अधिकारी को वारंट भेजने के बजाय, इसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकती है, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर इसे लागू किया जाना है; और कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम लिखेंगे, और यदि संभव हो, तो इसे पहले बताए गए तरीके से लागू करवाएंगे।
(2) उप-धारा (1) के तहत वारंट जारी करने वाली अदालत, वारंट के साथ, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ जानकारी का सार और ऐसे दस्तावेज़, यदि कोई हों, भेजेगी जो धारा 83 के तहत काम करने वाली अदालत को यह तय करने में सक्षम हों कि व्यक्ति को ज़मानत दी जानी चाहिए या नहीं।
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