भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 6: उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं
धारा: 74
74. (1) गिरफ्तारी का वारंट आमतौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा; लेकिन ऐसा वारंट जारी करने वाली अदालत, यदि इसका तत्काल निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है, तो इसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्देशित कर सकती है, और ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति इसे निष्पादित करेंगे।
(2) जब एक वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है, तो इसे सभी के द्वारा, या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।
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