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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

सुरक्षा लेने के निर्देश देने की शक्ति।

अध्याय 6: उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

धारा: 73


73.  (1) किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करते समय कोई भी अदालत अपनी मर्जी से वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा निर्देश दे सकती है कि, यदि ऐसा व्यक्ति एक निश्चित समय पर अदालत के सामने पेश होने के लिए पर्याप्त ज़मानतदारों के साथ एक ज़मानत बांड निष्पादित करता है और उसके बाद जब तक अदालत द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए, तो जिस अधिकारी को वारंट निर्देशित किया गया है, वह ऐसी सुरक्षा लेगा और ऐसे व्यक्ति को हिरासत से रिहा कर देगा।

(2) पृष्ठांकन में यह बताया जाएगा—

(a) ज़मानतदारों की संख्या;

(b) वह राशि जिसमें वे और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, क्रमशः बाध्य होने वाले हैं;

(c) वह समय जिस पर उसे अदालत के सामने पेश होना है।

(3) जब भी इस धारा के तहत सुरक्षा ली जाती है, तो जिस अधिकारी को वारंट निर्देशित किया जाता है, वह बांड को अदालत में भेज देगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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