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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

प्रक्रिया जब पहले बताए अनुसार तामील नहीं की जा सकती।

अध्याय 6: उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

धारा: 67


67. यदि धारा 64, धारा 65 या धारा 66 में बताए अनुसार उचित सावधानी बरतने पर भी तामील नहीं की जा सकती है, तो तामील करने वाला अधिकारी समन की डुप्लिकेट में से एक को उस घर या गृहस्थान के किसी स्पष्ट भाग पर चिपका देगा जिसमें समन किया गया व्यक्ति आमतौर पर रहता है; और उसके बाद अदालत, ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह ठीक समझे, या तो यह घोषित कर सकती है कि समन विधिवत तामील किया गया है या ऐसे तरीके से नए सिरे से तामील करने का आदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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