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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

कॉर्पोरेट निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील।

अध्याय 6: उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

धारा: 65


65.  (1) किसी कंपनी या निगम पर समन की तामील, कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी पर तामील करके, या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को संबोधित करके की जा सकती है, जिसमें सेवा को तब प्रभावी माना जाएगा जब पत्र डाक के सामान्य क्रम में पहुंचेगा।

स्पष्टीकरण।—इस धारा में, "कंपनी" का अर्थ है एक निगमित निकाय और "निगम" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत एक निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी।

(2) व्यक्तियों के एक फर्म या अन्य संघ पर समन की तामील, ऐसे फर्म या संघ के किसी भी भागीदार पर तामील करके, या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा ऐसे भागीदार को संबोधित करके की जा सकती है, जिसमें सेवा को तब प्रभावी माना जाएगा जब पत्र डाक के सामान्य क्रम में पहुंचेगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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