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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

प्रक्रिया जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी के लिए अधीनस्थ को नियुक्त करता है।

अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

धारा: 55


55.  (1) जब किसी पुलिस स्टेशन का कोई प्रभारी अधिकारी या अध्याय XIII के तहत जांच करने वाला कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को वारंट के बिना (उसकी उपस्थिति के अलावा) किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कहता है जिसे वैध रूप से वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक अधिकारी को लिखित में एक आदेश देगा, जिसमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति और अपराध या अन्य कारण जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, निर्दिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार आवश्यक अधिकारी गिरफ्तारी करने से पहले, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को आदेश का सार बताएगा और, यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यक हो, तो उसे आदेश दिखाएगा।

(2) उप-धारा (1) में कुछ भी धारा 35 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस अधिकारी की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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